तेलुगु फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि अभिनेता ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान आदिवासी समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे समुदाय की गरिमा और आत्मसम्मान को ठेस पहुँची।
यह मामला रेडीर्गम पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है। शिकायत नेनावत अशोक कुमार नाइक, जो कि संयुक्त आदिवासी समुदाय समिति के राज्य अध्यक्ष हैं, द्वारा दर्ज कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि अभिनेता ने 26 अप्रैल 2025 को अपनी फिल्म रेट्रो के प्री-रिलीज़ कार्यक्रम के दौरान अपमानजनक बातें कही थीं।
शिकायतकर्ता का बयान:
“विजय देवरकोंडा की टिप्पणी न केवल आपत्तिजनक थी, बल्कि आदिवासी समाज की गरिमा और आत्म-सम्मान के लिए अत्यधिक अपमानजनक भी थी।”
कानूनी धाराएं:
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989
पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और साक्ष्यों को खंगालने की प्रक्रिया जारी है।
यह घटना सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कई संगठनों ने अभिनेता से सार्वजनिक माफी की मांग की है।



